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जनपद की 76 समितियों में कल किया जायगा यूरिया का वितरण।

कृषकों को उर्वरक प्राप्त करने हेतु अपना आधार एवं खतौनी लाना अनिवार्य : डी ए ओ

बाराबंकी, 16 अगस्त। जिला कृषि अधिकारी श्री राजित राम ने बताया कि जनपद में दिनांक 17.08.2025 को एक रैक चम्बल फर्टिलाइजर्स कम्पनी की मात्रा-2544.75 मी0टन यूरिया की प्राप्त हो जायेगी, जिसमें से 50 प्रतिशत 1272 मी0टन सहकारी समितियों को तथा 50 प्रतिशत 1272 मी0टन निजी बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति कराया जायेगा, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कल दिनांक 17.08.2025 दिन-रविवार को 76 समितियों-बरदरी, सफैपुर, सैदनपुर, भवानीपुर ददरौली, कोटवाधाम, मियागंज, मथुरानगर, छन्दवल, सादुल्लापुर, खुशेहटी, दिलौना, बांसगांव, कस्बा इचौली, जुलाहटी मोहल्ला टिकैतनगर, हरई, मामापुर कुसुभा, पवैयाबाद संघ, खेवली, हरख, सतरिख, शरीफाबाद, बरायन, टिकरा उस्मा, तेजवापुर, बन्धौली, मुबारकपुर, दनियालपुर, ज्वेली, निंगरी, मंजीठा, बड़गावं, बड़ागांव संघ, मसौली, भयारा, लक्ष्बर, सैंदर, खिंझना, निन्दूरा, रसूलपनाह, रजौली, पचघरा, गुरूसेल, मदनपुर, सरैयामोतिबर नगर, वतिया, हसनपुर टाण्डा, हैदरगढ़, चौबीसी, भिलवल, सरायपाण्डेय, लक्षमनपुर, मवैया मझगवां, कोलहदा, हुसैनाबाद, सरायचांदू, सेमरावां, नवाबपुर कोड़री, न्योछना, कोठी, छूलापाही, नसीपुर, उस्मानपुर, किन्हौली, रामनगर, संघ, रामनगर समिति, शेषपुर अलीपुर, त्रिलोकपुर, बसारी, मधवाजलालपुर, सूरतगंज, पिपरीमोहार, बरैया, बिझला, केसराई, दोहई, सुढ़ियामऊ से उर्वरक का वितरण कृषकों में सम्बन्धित लेखपाल की उपस्थिति में खतौनी, के आधार पर वितरित की जायेगी। कृषकों को उर्वरक प्राप्त करने हेतु अपना आधार एवं खतौनी ले जाना अनिवार्य है।
वर्तमान में यूरिया की मांग के दृष्टिगत समितियां/निजी बिक्री केन्द्र प्रातः 09 बजे से खोलकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर कृषकों को टोकन वितरित कर प्रत्येक दशा में 10ः00 बजे से 06 बजे तक नियमानुसार उर्वरक बिक्री हेतु निर्देश निर्गत किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.08.2025 को देर शाम यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धौखरिया ब्लाक रामनगर में मेसर्स मानस ट्रेडर्स के उर्वरक विक्रेता द्वारा नियमानुसार बिक्री न अपने घर कृषकों को पी0ओ0एस0 मशीन से उर्वरक की बिक्री की जा रही है जिसकी तत्काल जांच की गयी तथा गोदाम का निरीक्षण किया गया, देर रात होने के कारण दिनांक 14.08.2025 को विस्तृत जांच की गयी, जिसमें यह पाया गया कि विक्रेता द्वारा अपने प्रतिष्ठान से उर्वरक बिक्री न कर अपने घर से तथा दूसरें गाव में जाकर कृषकों को निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया की बिक्री जिंक के साथ प्रति बैग 480 रूपयें में बिक्री की गयी, जांच में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता श्री अश्वनी कुमार निवासी धौखरिया, के विरूद्ध जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त दिनांक
15.08.2025 को पुलिस थाना कोतवाली रामनगर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है।

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