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मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट ने अनलाॅक -2 के लिए जारी किए दिशा निर्देश

मथुरा। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने अनलाॅक-2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, ‘ शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। बाजार में दुकानें खोलने वाले सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है।’

जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि, ‘शादी-विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रमों में 30 लोगों से अधिक के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। साथ ही किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टिट्यूट और कोचिंग 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और सामूहिक गतिविधियां निषेध रहेगी। दो पहिया वाहनों पर चलने के लिए हेलमेट, मास्क और फेस कवर लगाना अनिवार्य है।’

उन्होंने कहा है कि, ‘मेडिकल, दूध, मिठाई, मक्खन की दुकानों का खोले जाने का समय प्रातः 9 बजे से रात्रि आठ बजे तक निर्धारित किया गया है। कचौड़ी, समोसे, जलेबी आदि की दुकानों के खुलने का समय का प्रातः 7 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक रहेगा। पान की दुकानों को प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक केवल होम डिलीवरी होगी। सप्ताह में मंगलवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी।’


सील्ड क्षेत्रों को छोड़कर बुधवार, शुक्रवार, रविवार को प्रातः नौ बजे से रात्रि आठ बजे तक खुलने वाले क्षेत्रों की सूची
 यमुनापार, सदर बाजार, सिविल लाइन्स, धोली प्याऊ, मसानी, सौंख रोड, जयसिंहपुरा, बिरला मंदिर, टाउनशिप, औरंगाबाद, मंडी चौराहा, महोली रोड, सरस्वती कुंड, नया बस स्टैंड, भूतेश्वर रोड, गोविंद नगर, महाविद्या आदि।

सील्ड क्षेत्रों को छोड़कर सोमवार, गुरुवार, शनिवार को प्रातः नौ बजे से रात्रि आठ बजे तक खुलने वाले क्षेत्रों की सूची
कृष्णा नगर, राधा नगर, जन्म स्थान, डीग गेट, आगरा रोड, भरतपुर गेट, जंक्शन रोड, डैंपियर, चौकी बाग बहादुर, कोतवाली रोड, वृन्दावन और अन्य सभी बाजार जो अंकित नहीं है।

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