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भारतीय सेना के कानून बहुत पुराने हैं, पिछले कुछ समय से सिविल कानून बदले गए हैं, परंतु सेना के कानूनों मे भी सम्बंधित विष

भारतीय सेना के कानून बहुत पुराने हैं, पिछले कुछ समय से सिविल कानून बदले गए हैं, परंतु सेना के कानूनों मे भी सम्बंधित विषयों पर बदलाव की जरूरत है। जैसे सेना 20%दिसब्ल्ड सैनिकों को सेना से पेंसन भेज देती है, परंतु जब वो सिविल में नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको कम दिसब्लिटी कह कर बाहर कर दिया जाता है। एक सेना विभाग तो नौकरी छुड़वा देता है दूसरा दिव्यांग वेकेंसी मे डिसबल्ड मानने से मना करता है? फिर केंद्र और राज्य सरकार कहती हैं की सैनिकों/अग्निविरों को नौकरी देंगे।

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