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डीएम ने कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थलों का किया निरीक्षण चित्र संख्या 03 से 06 तक तथा फोटो कैपशन बहराइच 17 अप्रैल। नग

डीएम ने कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थलों का किया निरीक्षण
चित्र संख्या 03 से 06 तक तथा फोटो कैपशन
बहराइच 17 अप्रैल। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के नामांकन प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वमी, जिला पंचायत राज अधिकारी उमाकान्त पाण्डेय व अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट भवन स्थित नामांकन स्थलों डीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट, सीआरओ कोर्ट, नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट, विनियमित क्षेत्र कोर्ट व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कार्यालय में संचालित निर्वाचन कन्ट्रोल रूम/शिकायत सेल एवं व्यय नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण कर प्राप्त होने वाली सूचनाओं एवं तत्सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
         
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एफएसटी व एसएसटी टीमों को प्रदान किया गया प्रशिक्षण
चित्र संख्या 07 से 10 तक तथा फोटो कैपशन
बहराइच 17 अप्रैल। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में प्रत्याशियों द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक प्रचार खर्चो, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला बारूद, मदिरा या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए जनपद में स्टैटिक सर्विलांस एवं प्लाईण्ड स्क्वायड टीमों का गठन किया गया है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।
गठित टीमों को रविवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र व वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति द्वारा कार्य एवं दायित्व के सम्बंध में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू. 09 लाख व नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू. 2.00 लाख है। इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू. 2.50 लाख तथा नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू. 50 हज़ार निर्धारित है।
टीमों को यह भी बताया गया कि आरओ द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज कराया जायेगा। टीमों को बताया गया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु के रूप में वितरण आदि पर भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। इस अवसर पर एडीएम अनिरूद्ध प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह, नानपारा अजीत परेस, वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) पी.एल.भार्गव व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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बीडीओ फखरपुर बनाये गये रिटर्निंग आफिसर
बहराइच 17 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ दिनेश चन्द्र ने बताया कि नगर पालिका परिषद नानपारा के वार्ड संख्या 01 से 06 तक के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर के गम्भीर रूप से अश्वस्त होने के कारण उनके स्थान पर खण्ड विकास अधिकारी फखरपुर शैलेन्द्र कुमार सिंह मो.नं 9454464813 को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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सभा, रैली, जुलूस इत्यादि की अनुमति के लिए नामित किये गये निकायवार अधिकारी  
बहराइच 17 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ दिनेश चन्द्र ने बताया कि जिला निगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के साथ जनपद के सभी निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहित प्रभावी है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव प्रचार हेतु लाउण्ड स्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर किये जाने के प्राविधान है और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउण्ड स्पीकर/साउण्ड बाक्स नहीं स्थापित किये जायेगें। सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता को सभा, रैली, जुलूस का आयोजन पूर्वानुमति लेकर करने के निर्देश है।
डीएम डॉ चन्द्र ने बताया कि निकायों के अध्यक्ष/सदस्य पद के प्रत्याशियों को लाउण्ड स्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग करने, सभा, रैली, जुलूस इत्यादि आयोजन की अनुमति दिये जाने हेतु निकायवार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौपी गयी है। नगर पालिका परिषद बहराइच के लिए नगर मजिस्ट्रेट, नगर पंचायत रिसिया के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, नगर पालिका परिषद नानपारा व नगर पंचायत रूपईडीहा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट नानपारा, नगर पंचायत कैसरगंज व जरवल के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट कैसरगंज, नगर पंचायत पयागपुर के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट पयागपुर तथा नगर पंचायत मिहींपुरवा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट मिहींपुरवा को नामित किया गया है।
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