प्राईवेट स्कूलों की मान्यता के लिए 10दिसंबर तक आवेदन करे
*प्राईवेट स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन 10 दिसंबर तक किये जा सकेंगे*सतना जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2024-25 के लिये प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण के आवेदन विलम्ब शुल्क 5 हजार रूपये के साथ 10 दिसंबर तक किये जा सकेंगे। ऐसे समस्त प्राईवेट स्कूल जिनकी मान्यता 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है, मान्यता नवीनीकरण का आवेदन एवं नया विद्यालय संचालित करने हेतु नवीन मान्यता का आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ 10 दिसंबर 2024 तक करना सुनिश्चित करें।