
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रक्रिया ने लुभाया मन, हुआ अनगिनत लंबित मामलों का निराकरण, मिटी लोगो की उलझन
राजगढ़ 09 दिसंबर, 2023
नेशनल लोक अदालत का आयोजन निर्धारित समयावधि में होता ही रहता है, किंतु जब कुछ विशेष होता है, वह यादगार बन जाता है, इसी तारतम्य में आज 09 दिसंबर को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुई वर्ष 2023 की अंतिम एवं चतुर्थ नेशनल लोक अदालत में उक्त परिदृश्य चरितार्थ हुआ, जिसमें कि, अधिसंख्य विवादों के पक्षकार नेशनल लोक अदालत में खंडपीठों के समक्ष राजीनामा से विवादों के हल निकालने के लिये आतुर दिखे।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम जिला न्यायालय परिसर राजगढ़ स्थित ए.डी.आर. भवन के सभाकक्ष में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजीव कर्महे की अध्यक्षता रखा गया, इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिला न्यायालय राजगढ़ के विशेष न्यायाधीश, कुटंब न्यायाधीश सहित समस्त खंडपीठों के पीठासीन/ न्यायिक अधिकारी के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड, अधिवक्ता संघ राजगढ़ के अध्यक्ष सहित सहयोगी अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय के समस्त डिफेंस काउंसिल, बैंक, नगरपालिका, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल आदि विभागों के पदाधिकारी सहित जिला न्यायालय राजगढ़ से संबंद्ध समस्त अधिकारी, कर्मचारी व पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री सिमोन सुलिया द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का आयोजन व समन्वय जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमती मीनल श्रीवास्तव द्वारा किया गया।
शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में आमजनों के हित को दृष्टिगत एवं लंबित मामलों को निराकृत कराये जाने व नेशनल लोक अदालत से अति-उत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास करने के लिये सर्वसंबंधितों से विचार व्यक्त किये गये, इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अवधारणा को साकार करने के क्रम में नेशनल लोक अदालतों के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
साथ ही कलेक्टर द्वारा सभी विभागों से पूर्ण सहयोग दिलाये जाने के बारे में आश्वासन दिया गया ताकि, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का निराकरण हो सके।
विशेष मामलों का विवरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव की खंडपीठ द्वारा 01 मोटर दुर्घटना दावा मामले में 05 लाख रूपये राशि का अवार्ड पारित कर पक्षकरों में समझौता कराया गया। दोनों पक्षकार नेशनल लोक अदालत पूर्व कैसे भी सहमत नहीं हो रहे थे जब खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा पक्षकार हित में सहज एवं सुविधापूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुये उचित सलाह प्रदान करने पर दोनों ही पक्षकार स्वतः नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त करने हेतु सहमत हुये। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों को फलदार पौधे भेंट कर अच्छा जीवन व्यतीत करने की शुभकामनायें भी दीं।
इसी क्रम में जिला न्यायालय की अन्य खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी व व्यवहार न्यायाधीश श्री सचिन जैन के द्वारा धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम के 01 प्रकरण में 01 लाख रूपये राशि के आपसी लेन-देन के प्रकरण को नेशनल लोक अदालत में रखे जाकर व दोनों पक्षकारों को समझाया गया कि आपसी भूल-चूक को भुलाकर अपने रिश्ते मजबूत करें, आपसी रिश्तों में गांठ न पड़ने दें और सौहार्दपूर्वक एक दूसरे को गले लगायें। इस पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही देनदार पक्ष द्वारा नकद राशि का भुगतान किया गया।
इस अवसर पर सचिव श्रीमती मीनल श्रीवास्तव की उपस्थिति में दोनों पक्षों को गले मिलवाकर फलदार पौधे भेंट किये। उक्त पीठ के द्वारा एक अन्य प्रकरण में आपसी लड़ाई झगड़े के 01 वर्ष पूर्व के प्रकरण में दोनों के मध्य गिले-शिकवे दूर कराये जाकर आपसी सहमति से सुलह कराकर मामला निराकृत कराया गया।