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तिनसुकिया में पिकनिक स्थलों पर प्रशासन की नजर दोहरी सवारी पर प्रतिबंध लगा

तिनसुकिया, 22 दिसंबर । तिनसुकिया जिले में विभिन्न पिकनिक स्थलों और नदी तटबंधों - और प्राकृतिक आवासों के आसपास - गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, नशे में - गाड़ी चलाने, तेज संगीत के कारण होने - वाले ध्वनि प्रदूषण आदि से सुरक्षा के - उद्देश्य से तिनसुकिया जिला मजिस्ट्रेट - स्वप्निल पाल ने एक आदेश जारी कर - अधिनियम 144 के तहत प्रभावी रूप = से कई प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें - पिकनिक क्षेत्रों और नदी तटों के - आसपास गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक

और अन्य प्लास्टिक सामग्री फेंकने, पिकनिक क्षेत्रों और नदी तटों के आसपास उच्च ध्वनि में स्पीकर, डीजे, माइक आदि बजाने, पिकनिक स्थलों और नदी तटों के आसपास शराब की बिक्री, खरीद और सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पिकनिक क्षेत्रों और नदी तटों के आसपास कूड़ा-कचरा और खुले में शौच करने, दोपहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटर आदि पर दोहरी सवारी ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। महिलाएं, स्कूल जाने वाले बच्चे, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड, सरकारी कर्मचारी,

वकील, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, पत्रकार, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांगों को उक्त आदेश से छूट दी गई है। शराब या किसी नशीली पदार्थ का सेवन कर गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने, मोडिफाइड एग्जॉस्ट या साइलेंसर का उपयोग, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं, पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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