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विधिक साक्षरता एवं शिक्षा अलख जागरूकता अभियान का आयोजन

अभिलाषा एड सोसाइटी संस्थान द्वारा संचालित “अभिलाषा सम्ब्लन योजना” के तहत स्थानीय विधालय रा.उ.प्रा.विध्यालय, इंद्रा कालोनी सिन्दरू ( सुमेरपुर) प्रांगण में विधिक साक्षरता , सामाजिक सरोकार, शिक्षा जागृति, पर्यावरण संबलन, निर्धन एवं असहाय सहायतार्थ और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओ के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे राजकीय उच्च माध्यमिक विध्यालय सिन्दरू , राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विध्यालय सिन्दरू , सरस्वती पब्लिक उच्च प्राथमिक स्कूल सिन्दरू, स्थानीय विधालय के बालक-बालिका, अभिभावकगण एवं ग्राम पंचायत सिन्दरू में संचालित सभी आंगनवाडी केन्द्रों ने भाग लिया I
कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान धन्नाराम सोलंकी, चीफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सुमेरपुर एवं मुख्य अतिथि श्रीमान देवेन्द्र सिंह भाटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सचिव-डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी पाली एवं विशेष अतिथि श्रीमान सरपंच पति नरेन्द्र देवासी रहे I कार्यक्रम का आगाज श्रीमान मुख्य अतिथि श्रीमान देवेन्द्र सिंह भाटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं बालिकाओ द्वारा सरस्वती वंदना से शुरु किया I इस इस अवसर पर संस्थान एवं स्थानीय विध्यालय परिवार द्वारा सभी पधारे जन-प्रतिनिधिओ और उपस्थित ग्रामीणजनों का स्वागत किया गया I
मुख्य अतिथि श्रीमान देवेन्द्र सिंह भाटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी पाली द्वारा विधिक साक्षरता से जनता को कानून से समब्न्धित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तीकरण किया । उन्होंने बताया की विधिक निरक्षर व्यक्ति कानून से भय खाता है और उससे दूर भागता है। विधिक निरक्षर व्यक्ति अनजाने में कानून के विपरीत आचरण कर सकता है या कानून से सहायता प्राप्त करने में अक्षम होता है। विधिक रूप से निरक्षर व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता।
उन्होंने बताया कि सड़कों पर अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो जाना आम बात हो गयी है। ऐसी घटना को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ’’हिट एण्ड रन’’ के रूप में प्राविधानित किया गया है और पीड़ित पक्षकार को अनुतोष धनराशि उपलबध कराने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु इस प्राविधान की जानकारी न होने के कारण प्रायः इस प्राविधान का लाभ दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति नहीं उठा पा रहा है। अतः जनमानस में प्रचार-प्रसार के द्वारा अद्यतन विधि विधानों से आम जनता को अवगत कराया जाना विधिक साक्षरता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की व्यवस्था के अनुसार विधिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत न केवल कमजोर व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना शामिल है, बल्कि एक सीनियर वकील को आप की सहायता के लिए निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाति है शारीरिक शोषित महिला , एसी,एसटी और जरूरतमंद को सहायता प्रदान की जाती है, जिसका आप को लाभ लेना चाहिए I
श्रीमान धन्नाराम सोलंकी, चीफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सुमेरपुर ने बच्चो को नियमित विध्यालय भेजने एवं सरकार द्वारा दि जाने वाली सुविधाओ का लाभ लेने के लिए जागरूक किया साथ ही बताया की बच्चो को मोबाइल से दूर रखे जिससे उन पर दुष्प्रभाव नही पड़े I
इस अवसर पर अभिलाषा एड सोसाइटी द्वारा ग्राम पंचायत सिन्दरू के अधीन संचालित राजकिय एवं गैर राजकीय विध्यालय तथा ग्राम पंचायत के अधीन सभी संचालित आंगनवाडी में अध्ययनरत बालक-बालिकाओ को शिक्षण सामग्री किट (कांपिया, पेन, पेंसिल, रबड़, सोपनर) वितरित किये, संस्थान द्वारा रा.उ.प्रा.विध्यालय, इंद्रा कालोनी सिन्दरू में अध्ययनरत बालक-बालिकाओ को स्वेटर वितरित किये साथ ही रंग पंचमी पर बाल-प्रतियोगिता मेला आयोजित किया गया जिसमे सभी प्रतिभागी बालक-बालिकाओ को प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान किये गयेI संस्थान द्वारा इंद्रा कालोनी सिन्दरू में निवासरत सभी परिवारों एवं क्रेशर पर कम करने वालो श्रमिको को कम्बले वितरित की गई और संस्थान द्वारा विध्यालय में वृक्षा-रोपण भी करवाया गया I
कार्यक्रम में संस्थान अध्यक्ष डॉ. अविनाश राठौर, जिला प्रभारी शेषमल रांगी , कोषाध्यक्ष रतन लाल बारुपाल ,चंदनसिंह संस्थान प्रधान , शिक्षकगण वजाराम , शम्भुपुरी, श्रीमती मोनिका चौधरी , हुकमाराम राठौर, राजाराम, बगदाराम कोसेलाव , हेमाराम दुजाना , लुम्बाराम देवासी , चिमना राम मीना , शम्भूसिंह रोजगार सहायक , शेषाराम लुहार, हेमाराम , बगदाराम मोबरसा बालक बालिकाओ के अभिभावक और गाँव के गणमान्य नागरिक एवं प्रबुधजन उपस्थित रहे I

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