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2 अप्रैल तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले लोकसभा चुनाव में दे सकेंगे वोट 14 दिन बाकी

भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए 2 अप्रैल तक नाम जुड़वाने वाले वोट डाल सकेंगे। उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम तो जुड़ जाएंगे, लेकिन मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे भोपाल लोकसभा के लिए 7 मई को मतदान होना है, इसके लिए उम्मीद बार 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन भर सकेंगे हे। नामांकन भरने की तरीख से 10 दिन पहले तक ही वोटर कार्ड के लिए फार्म भरने वाले के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं 18 साल की आयु पूरी कर चुके ऐसे नागरिक जिन्होंने अब तक फार्म नहीं भरा है । वह 2 अप्रैल तक वोटर helpline applicatin and voters सर्विस पोर्टल पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं
नाम जुड़वाने के लिए फार्म 6 भरना होगा
पता बदलवाने के लिए फार्म 8 से ही सूची में नाम जुड़वा सकते है।
कार्ड नहीं मिलने पर
वोटर कार्ड नहीं मिलने पर epick का उपयोग कर सकते हैं। उसकी कॉपी निकल सकते है वह वोटर कार्ड की तरह ही मान्य है।

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