प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि स्कूल के समीप पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं कि हर वर्ष उसका लाइसे
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि स्कूल के समीप पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं कि हर वर्ष उसका लाइसेंस बढ़ाया जाए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने कानपुर में आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के समीप शराब की दुकान का लाइसेंस मार्च 2025 के बाद बढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने पांच वर्षीय एलकेजी के छात्र मास्टर अथर्व की जनहित याचिका पर दिया है। छात्र ने पिता के मार्फत जनहित याचिका दायर की थी और स्कूल से 20 फीट दूर स्थित शराब ठेके को हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है..।