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इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की शिक्षा , चिकित्सा एवं प्रशिक्षण पर कोई रोक नही - हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा की उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के शिक्षा , चिकित्सा एवं प्रशिक्षण पर कोई रोक नही है परन्तु इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक प्रैक्टिशनर अपने नाम के आगे डॉक्टर नही लिख सकते। इस फैसले के बारे मे बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक मेडिसिन उ. प्र. के प्रवक्ता ने कहा की सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी 2012 को भी ऐसा अधिकार इलेक्ट्रोहोमियोपैथ को दिया है जिसे बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक मेडिसिन उ प्र 4 जनवरी को अधिकारिता दिवस के रूप में मनाता है। साथ ही बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक मेडिसिन उ प्र से रजिस्टर्ड चिकित्सक अपने नाम के आगे पहले से ही EH डॉक्टर लिखता है। कोर्ट के इस फैसले से पूरे प्रदेश मे इलेक्ट्रोहोमियोपैथ हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहा है।

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