गाज़ीपुर की SC/ST कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग के शातिर सदस्य अंगद राय और गोरा राय को दी 5 साल की कैद और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा
*गाज़ीपुर की SC/ST कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग के शातिर सदस्य अंगद राय और गोरा राय को दी 5 साल की कैद और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा।**ADGC (SC/ST) प्रदीप चतुर्वेदी ने की सजा की पुष्टि, कहा: दोनों अपराधियों को भेजा गया जेल।**अंगद राय बिहार की भभुआ जेल में बंद था जबकि गोरा राय को आरोप सिद्ध होने के बाद हिरासत में लिया गया था।**अंगद राय और गोरा राय पर गाज़ीपुर की जेल में रहने के दौरान कैदी जितेंद्र राम को मारने-पीटने और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप था। मारपीट में जितेंद्र का हाथ भी टूट गया था।**अंगद और गोरा जिला जेल के बैरक नंबर 10 में बंद था, जहां कभी मुख्तार अंसारी को रखा जाता था।*