
नवीन आपराधिक कानून, सायबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देने हेतु महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा सेवा सदन विद्यालय में लिया गया सेमिनार।
बुरहानपुर: अब्दुल जब्बार खान नवीन कानून के बारे में आमजन के साथ स्कूली बच्चों को जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनसंवाद के कार्यक्रम जारी है। महिला पुलिस थाना द्वारा आज दिनांक 06 जुलाई को सेवा सदन विद्यालय में नवीन भारतीय कानून के संबंध में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में नवीन कानून के बारे में जानकारी दी गई। डीएसपी महिला प्रकोष्ठ श्री प्रीतम सिंह ठाकुर द्वारा बच्चों को नए कानून के बारे में सरल शब्दों में बताया गया। उन्होंने कहा दिनांक 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA) लागू हो गए है। तीनों नये कानून को लाने का उद्देश्य जाँच और न्याय प्रणाली को पारदर्शी, सहज और सुलभ बनाना है। वर्तमान समय को देखते हुए नए कानून में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। अपराध में पीड़ित व्यक्ति को पूरा न्याय मिल सके, यही नए कानून की मूल भावना है। निरीक्षक श्री हरि सिंह रावत द्वारा बच्चों को सायबर सुरक्षित रहने, ऑनलाइन वर्ल्ड में सतर्क रहने, महिलाओं एवं बच्चो से जुड़े अपराध, गुडटच-बेडटच, यातायात नियमों का पालन करने आदि के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में डीएसपी महिला प्रकोष्ठ श्री प्रीतम सिंह ठाकुर, निरी. हरी सिंह रावत, प्र आर सौरभ यादव, महिला प्रआर. पदमिनी, स्कूल प्रिंसिपल डॉ. हर्षल दीक्षित, शिक्षक श्री अनिल मिश्रा, स्कूल स्टॉफ सहित सेवासदन विद्यालय के 150 विद्यार्थी उपस्थित रहे।