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लूट के मामले में दोषी सात अभियुक्तों को सात वर्ष की कैद व जुर्माना

हनुमानगढ़ (राजस्थान)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने सन् 2017 में पीलीबंगा थाना क्षेत्र में हुई लूट के एक मामले में सात अभियुक्तों को सात सात वर्ष की कैद व 33 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इन अभियुक्तों ने चाचा भतीजा को पिस्तौल दिखाकर उनसे 86 हजार रुपये लूट लिए थे। इस वारदात के एक अभियुक्त की पूर्व में मौत हो चुकी है।

जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्तों को नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक नरेन्द्र कुमार की ओर से की गई।

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