*कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना खुल्दाबाद के मु0अ0सं0-649/2021 धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियोग में दोष सिद्धि का विवरण-*
सीपी प्रयागराज तरुण गाबा एवम डीसीपी नगर अभिषेक भारती एवम ए डी सीपी नगर श्वेताभ पांडेय के निर्देशन में एसीपी कोतवाली मनोज कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खुल्दाबाद सुरेंद्र कुमार वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना के पैरोकार द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवीके फलस्वरूप अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया। 1-* दिनांक-26.11.2021 को अभियुक्त शकील पुत्र जलील निवासी बनियापार हथगांव थाना हथगांव जनपद फतेहपुर के विरुद्ध थाना खुल्दाबाद में मु0अ0सं0-649/2021 धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । *2-* अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक-07.01.2022 को माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया ।*3-* अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक-19.09.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 कक्ष सं0-08 प्रयागराज द्वारा अभियुक्त शकील पुत्र जलील निवासी बनियापार हथगांव थाना हथगांव जनपद फतेहपुर को धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 02 वर्ष 10 माह का कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया