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समैम योजना के तहत खरीद किए गए कृषि यन्त्रों के बिल 19 फरवरी तक पोर्टल पर करें अपलोड : उपायुक्त

पलवल। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा समैम योजना 2020-21 के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब किसानों के लाभार्थ हरियाणा सरकार द्वारा कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया हैं। 

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने बताया कि समैम योजना 2020-21 के तहत जिला पलवल में कुल 153 किसानों ने कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतू ऑनलाईन आवेदन किया है। इन सभी आवेदकों के आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं व पात्र किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ऐसे किसान जिन्होनें सम्बन्धित कृषि यन्त्र पर पिछले चार साल में अनुदान का लाभ न लिया हो व जिनके पास हरियाणा राज्य में पंजिकृत टै्रक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यन्त्र हेतू), वे सभी पात्र किसान अधिकृत विक्रेता से अपने आवेदित कृषि यन्त्र की खरीद करके कृषि यन्त्र का बिल, ई-वे बिल, स्वं-घोषणा पत्र व मशीन के साथ फोटो, जी.पी.एस. लोकेशन सहित विभागीय पोर्टल  www.agriharyanacrm.com पर 19 फरवरी 2021 तक अपलोड करें।

अधिकृत निर्माता व उसके डीलर अथवा किसान पोर्टल पर सही व सटीक जानकारी ही भरें। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर अनुदान राशि में होने वाली देरी के लिए संबन्धित अधिकृत डीलर व निर्माता जिम्मेवार होगें। किसान को कृषि यन्त्र खरीद का मूल बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, मशीन के साथ फोटो, जी.पी.एस. लोकेशन सहित, पटवारी रिपोर्ट, आनलाईन आवेदन की प्रति, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, ट्रैक्टर की आर.सी., आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक इत्यादि दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता पलवल के कार्यालय में 19 फरवरी 2021 को सांय 5 बजे तक जमा करवानें होगें।

किसी भी प्रकार की कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर सम्बन्धित किसान का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा व संबंधित अनुदान का पात्र नहीं होगा। इन कृषि यन्त्रों की खरीद विभाग द्वारा अधिकृत कृषि यन्त्र निर्माताओं व उनके जी.एस.टी. धारक विक्रेता, जिनकी मशीन भारत सरकार के प्राधिकृत किसी भी परिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित हो, से करनी अनिवार्य है। निर्माता कम्पनी व उनके अधिकृत डीलर की सूचि विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए किसान उप निदेशक कृषि पलवल अथवा सहायक कृषि अभियन्ता पलवल के कार्यालय मे ए.पी.ओ. रवि सैनी से उनके दूरभाष नंबर-9467000393 पर संपर्क कर सकते हैं।
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