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कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कसी कमर, पावरलूम सिटी भिवंडी की चारों सीमाएं सील

भिवंडी. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भिवंडी (Bhiwandi) मनपा प्रशासन ने कमर कस ली है। मनपा आयुक्त (Commissnor) प्रवीण आष्टीकर के आदेश पर पावरलूम सिटी की चारों सीमाएं सील कर दी गई हैं। महामुंबई क्षेत्र में शामिल भिवंडी एक मात्र ऐसी मनपा है, जिसकी सीमा में अभी तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। भिवंडी ठाणे (Thane) जिले का हिस्सा है। ठाणे जिले में शामिल कल्याण-डोंबिवली (KDMC), नवी मुंबई (Navi Mumbai), मीरा भायंदर और ठाणे मनपा में दर्जनों कोरोना मरीज हैं। उपचार के दौरान कई लोगों की जान भी जा चुकी हैै। शहर की सीमा शुक्रवार आधी रात से ही सील कर दी गई है।

मनपा आयुक्त के आदेश में साफ कहा गया है कि सार्वजनिक रास्तों सहित शहर के गली मोहल्लों में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को चलाने की अनुमति होगी। बाइक-स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार-टैक्सी आदि सहित सभी प्रकार के वाहनों के इस्तेमाल को अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश के उल्लंघन पर पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।

ड्राइवरों के पास पहचान-पत्र और संचार बंदी पास जरूरी आयुक्त आष्टीकर ने सरकारी, अद्र्ध सरकारी, चिकित्सा सेवा (Medical), पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और मीडिया कर्मियों सहित अत्यावश्यक सेवाओं बिजली, पानी, दूरसंचार, फायर ब्रिगेड, बैंक, एटीएम और डाक (Post Office) के अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले वाहनों आदि को सीमा बंदी से बाहर रखा है, लेकिन इन सेवाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा निजी लोगों के पास आवश्यक कागजात और परिचय पत्र (ID)सहित अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी संचार बंदी पास (Pass) रहना आवश्यक है। आयुक्त आष्टीकर ने चेताया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के खिलाफ महाराष्ट्र कोविड-19 (Covid-19) उपाय योजना की धारा 19 के अनुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



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