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एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्र्तगत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के सम्बन्ध निर्देश PM KISAN

आदेश

शासनादेश संख्या-1337/12-5-2024/1803641/12-5/39/2023 कृषि अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक-18 नवम्बर, 2024 के द्वारा एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्र्तगत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के सम्बन्ध निर्देश निर्गत किये गये है। फार्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम अन्र्तगत जनपद के कुल लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक मात्र 9 प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करायी गयी है तथा जनपद सीतापुर, प्रादेशिक प्रगति में 45 वें स्थान पर है। भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकता के कार्यों में सम्मिलित उक्त कार्य में उपरोक्त न्यून प्रगति अत्यन्त निराशाजनक है तथा कदापि स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रति तहसील प्रति दिन न्यूनतम 3000 फार्मर आई०डी० जनरेट कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तथा फार्मर रजिस्ट्री कार्य को तय अवधि में तेज गति से पूर्ण कराने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे है:-

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक जन सुविधा केन्द्र (सीएस०सी०) को मैप कर दिया जाय तथा दैनिक लक्ष्य आवंटित करते हुये प्रत्येक सी०एस०सी० हेतु दो अलग-अलग विभागों से कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाय जो किसानों को फार्मर रजिस्ट्री हेतु मोबलाइज करेंगे।

2. उपरोक्त कार्मिकों (लेखपाल, टी०ए०सी०, बी०टी०एम०, ए०टी०एम०, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत सहायक, गन्ना पर्यवेक्षक आदि) से लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित कराने में सभी सम्बन्धित विभाग अपेक्षित सहयोग उपलब्ध करायेंगे।

3. सभी सी०एस०सी० से प्रतिदिन प्रातः 07:00 से अपरान्ह 12:00 बजे व सायं 05:00 बजे से 10:00 बजे तक सी०एस०सी० केन्द्र खोलकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराया जाय। उपरोक्त समयावधि में यथावश्यक संशोधन उप जिलाधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

4. सहायक ऐप संचालन प्रारम्भ होने पर उपरोक्त कर्मचारियों से सेल्फ व सहायक ऐप के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री का कार्य, लक्ष्य निर्धारित कर, कराया जाय।

5. फार्मर रजिस्ट्री के साथ ही सुविधानुसार फैमिली आई०डी० का कार्य भी सभी खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा कराने का प्रयास किया जाय।

6. ग्राम पंचायतों में सी०एस०सी० के VLE द्वारा पंचायत भवन में उपस्थित होकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जाय। फार्मर रजिस्ट्री हेतु किसानों को मोबलाइज किये जाने के लिये ग्राम प्रधानो व पंचायत सहायक / रोजगार सेवक आदि से आपेक्षित समन्वय् व सहयोग हेतु खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. जन सुविधा केन्द्रों द्वारा अपेक्षित सहयोग न दिये जाने की दशा में अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाये जिरारो अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके लाइसेन्स को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

8. तहसील स्तर पर समस्त सम्बन्धित विभाग उपरोक्त कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे, किसी भी प्रकार की शिथिलता का प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समस्त उपजिलाधिकारी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुये निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे। फार्मर रजिस्ट्री के उपरोक्त अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता का प्रतिकूल संज्ञान लेते हुये तद्नुसार सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(अभिषेक आनन्द) जिलाधिकारी, सीतापुर।




कार्यालय-जिलाधिकारी, सीतापुर।

पत्रांक-उ०कृ०नि०/1973/ फार्मर रजिस्ट्री/2024-25 दिनांक 04/01/2025 प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।

2. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

3. उप कृषि निदेशक, सीतापुर।

4. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद सीतापुर को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।

5. जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर को इस निर्देश के साथ कि सभी ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक व रोजगार सेवकों के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री के सम्बन्ध में व्यापक जन-जागरूकता का प्रचार-प्रसार व अधिकाधिक किसानों की सी०एस०सी० पर उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

6. समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी / जिला गन्ना अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी / सहायक आयुक्त सहकारिता उपरोक्तानुसार आवश्यक विभागीय सहयोग एवं समन्वय हेतु।

7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सीतापुर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

8. समस्त डी०एम०टी० एवं टी०एम०टी० को आवश्यक तकनीकी सहयोग हेतु।

9. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सीतापुर को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।

10. जिला प्रबन्धक, सी०एस०सी० सीतापुर प्रत्येक जन सुविधा केन्द्र प्रभारी को अपने स्तर से सूचित कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जिलाधिकारी, सीतापुर।

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