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जोधपुर में लव जिहाद के मामले को लेकर FIR

जोधपुर में लव जिहाद के मामले को लेकर FIR: पिता ने बहला-फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया, नोटिस आया तो पता चला

जोधपुर में लव जिहाद के मुद्दे को लेकर हिन्दू संगठनों ने विरोध जताया है। सोशल मीडिया पर 2 मामलों के डॉक्युमेंट्स सामने आने के बाद 1 युवती के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट देकर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरे मामले में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। वकील हेमंत बावेजा ने बताया कि पहला मामला 7 जनवरी का है जबकि दूसरा 10 जनवरी को विवाह अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) की ओर से जारी हुई लोक सूचना से सामने आया। युवती के परिजनों ने देव नगर थाने में रिपोर्ट दी है।


22 जनवरी को रिपोर्ट दी थी

देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि पिता की ओर से घटनाक्रम के संबंध में रिपोर्ट दी गई है। इसी आधार पर प्रकरण दर्ज किया है। इसकी जांच में जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पाल रोड प्रेक्षा अस्पताल के पास एक कॉलोनी में रहने वाली लड़की के पिता ने देवनगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया है कि उनकी बेटी शास्त्री नगर इलाके में पार्टनरशिप में ब्यूटी पार्लर का काम करती है। 22 जनवरी की सुबह वह घर से स्कूटी लेकर पार्लर जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजनों का आरोप है कि वह घर से 40 हजार रुपए भी ले गई।

- AIMA मीडिया
नोटिस मिला तो पता चला

रिपोर्ट में परिजनों ने बताया कि 22 जनवरी को उन्हें कलेक्ट्रेट से अपर जिला मजिस्ट्रेट– शहर द्वितीय कार्यालय से लोक सूचना का नोटिस प्राप्त होने की जानकारी भी मिली थी। परिजनों को यह भी पता चला कि उनकी बेटी को बंबा मोहल्ला पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाला टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अल्ताफ पुत्र ताज मोहम्मद बहला फुसलाकर भगा ले गया है।

दूसरे मामले में रिपोर्ट नहीं दी

वकील हेमंत बावेजा ने बताया- ऐसा ही एक और मामले में 7 जनवरी को लोक सूचना सामने आई थी। इसमें नागोरी गेट नया तालाब मोती कुंड सांसी बस्ती सैयद पुत्र जाकिर हुसैन और भीतरी शहर के जालोरियों का बास क्षेत्र में रहने वाली युवती की ओर से जिला मजिस्ट्रेट के सामने विवाह के लिए आवेदन किया था।

- जिलाध्यक्ष जोधपुर AIMA
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

मामला 22 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिए सामने आया था। एक अकाउंट से दो युवतियों और दो समुदाय विशेष के युवकों के डॉक्युमेंट्स सामने आए थे। इसमें दोनों युवतियों को लव जिहाद के मामले से बचाने की गुहार लगाई गई थी। दोनों के डॉक्युमेंट्स सोशल मीडिया पर सामने आने बाद हिन्दू संगठन एक्टिव हुए थे।

विवाह के लिए कलेक्टर ऑफिस में देना होता है आवेदन

वकील हेमंत बावेजा ने बताया- दरअसल दोनों के धर्म अलग-अलग होने की वजह से राजस्थान में बने कानून के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होता है। जिसकी सूचना परिवार वालों को भी दी जाती है अब इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर कार्यालय में विशेष विवाह अधिनियम 1956 की धारा 5 के तहत विवाह अनुष्ठान करवाने के लिए दोनों युवकों की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से 30 दिन में लिखित अथवा स्वयं उपस्थित होकर आपत्ति मांगी गई है।

AIMA जोधपुर जिलाध्यक्ष
भगवान सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट

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