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मानवाधिकार परामर्शदात्री समिति ने पीड़ित को इंश्योरेंस क्लेम का 02 लाख रुपया दिलाया

वाराणसी - थाना आदमपुर अंतर्गत सलेमपुरा मोहल्ले के निवासी शाहिद जमाल का विवाह 04 वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के बाद अपनी पत्नी को तोहफे में उन्होंने बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीलीकोठी वाराणसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस कराया था। पहले बच्चे के जन्म के बाद ही पत्नी के स्वास्थ में लगातार गिरावट होने लगी और पत्नी की किडनी खराब हों गई। 06 माह तक लगातार डायलिसिस के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। इलाज में अनगिनत रुपए लगे जिससे पीड़ित कर्जदार हो गया।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर 02 लाख रुपया मिलने का प्रावधान है मगर संबंधित बैंक रिकवरी प्रक्रिया से बचने की कोशिश करते हुए पीड़ित पति को 02 साल से ज्यादा समय तक टालते रहे। पीड़ित पति हताश और निराश हो चुका था। उम्मीद की किरन बन मानवाधिकार परामर्शदात्री समिति के प्रदेश अध्यक्ष ताहिर शम्स अंसारी और राष्टीय मीडिया प्रभारी कुंदन त्रिपाठी के प्रयास से मात्र 45 दिनों में ही बैंक ने पीड़ित पति के बीमा क्लेम का पूरा 02 लाख रुपया दिया । पीड़ित पति इन पैसों से अपने कर्ज को चूकता कर पाएगा। संगठन ने पीड़ित को गरीमा से जीने का अधिकार पुनः वापस कराया।

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  • Tahir Shams Ansari

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