कस्बा सहसवान मोहल्ला चाहशीरी के निवासी मोहम्मद शारिक के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
बदायूं जिले के कस्बा सहसवान मोहल्ला चाहशीरी के निवासी मोहम्मद शारिक ने कोर्ट में दिए गए शिकायत प्रार्थना पत्र में बताया कि बीते 10 फरवरी 2025 को मोहल्ला दहलीज के शारिक अली, रागिब अली, शाहिद अली के साथ दो अज्ञात व्यक्तियों ने बागवाला के पुल से थोड़ा आगे प्रार्थी की बाइक को रोक लिया और नाजायज तमंचे लेकर कार से उतरे और प्रार्थी को मोटर साइकिल से खींच कर जमीन पर गिरा दिया और प्रार्थी के कान पर तमंचे रख कर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी की जेब में रखे 5000 रुपए और गले में पहनी हुई सोने की चेन लूट ली तथा तमंचे की बट से व लात-घूंसो से मारा पीटा और गंदी गंदी गाली व जान से माने कि धमकी देते हुए अपनी कार में बैठ कर गुन्नौर की तरफ भाग गए, जिसमें पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की इस वारदात को लेकर बी०एन०एस०एस० की धारा 173 (4) के अंतर्गत न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है पीड़ित की और से एडवोकेट मो. तस्लीम गाजी एवं एडवोकेट वसीम अहमद अंसारी ने पैरवी की थी