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ड्रोन परिचालन हेतु 34 ग्रीन ज़ोन स्‍थानों को मंजूरी....


नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में ड्रोन परिचालन को सरल, सुगम बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 34 अतिरिक्त ग्रीन जोन में "नो-परमिशन-नो-टेकऑफ़ '(एनपीएनटी) स्‍वीकृत ड्रोन परिचालन की मंजूरी दे दी है। स्वीकृत स्‍थल जमीनी स्‍तर से 400 फुट ऊपर (एजीएल) तक का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। ये जोन 02 फरवरी 2021 को स्वीकृतछब्बीस स्‍थानों और 03 अप्रैल 2020 को मंजूर छह ग्रीन ज़ोन स्‍थानों के अलावा हैं।

डीजीसीएके अनुसार, “एनपीएनटीया नो परमिशन - नो टेक-ऑफ’ की स्‍वीकृति से भारत में परिचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (नैनो को छोड़कर) को वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे आवश्यक मंजूरी से पहले ड्रोन के गैर परिचालनकरण की अनुमति मिलती है। इन अनुमोदित-ग्रीन-जोन ’में उड़ान भरने के लिए डिजिटल स्काई पोर्टल या ऐप के माध्यम से केवल उड़ानों के समय और स्थान की सूचना की आवश्यकता होगी।


 


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