नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी बरी, बोकारो न्यायालय, झारखण्ड
मूकबधिर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी बरी,
स्पेशल पॉक्सो वाद संख्या 77/2021 ( जरीडीह थाना कांड संख्या 114/2021 ) की अंतिम सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायाधीश तृतीय श्री देवेश कुमार त्रिपाठी ने इस कांड के नामजद आरोपी राजेश बाउरी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया,
आरोपी की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार ने बहस किया, अधिवक्ता सुबोध कुमार झारखण्ड के प्रसिद्ध अधिवक्ताओ में से
हैँ
,,आरोपी पर आरोप लगाया गया था कि दिनांक 22/07/2021 को सूचक की सोलह वर्षीय नाबालिग मूकबधिर पुत्री को घर में अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया लेकिन मौके पर उसकी मां के आ जाने से आरोपी घर की दीवार फांदकर भाग गया, सरकार ने पीड़िता का बयान विशेष अनुवादक की मदद से न्यायालय में कलमबद्ध कराई थी तथा पीड़िता की मां सहित अन्य गवाहों ने भी न्यायालय में गवाही दी थी ।
News green india के टीम को सुबोध कुमार ने बातचीत के दौरान बताया की, उन्होंने बीते दिनों में बहुत लोगो को न्याय दिलाने में मदद की हैं.