logo

बस्ती उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

बस्ती उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

बस्ती - लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कड़जा अजमतपुर गांव निवासी शिवचरन पुत्र भागीरथी ने जिलाधिकारी को पत्र देकर एक बार पुनः न्याय की गुहार लगाया है। इससे पहले भी पीड़ित ने अनेकों बार मुख्यमंत्री से लगायत सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र देकर न्याय मांगा लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के हीला हवाली के चलते अभी तक शिव चरन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगता है। की पीड़ित को धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में न्याय मिलेगा इस मामले में जल्द कार्यवाही न करने की दशा में युवक ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठने के लिए कहा है।

दिए गए पत्र में पीड़ित ने लिखा है। की मै शिवचरन पुत्र भागीरथी ग्राम-कड़जा अजमतपुर, तप्पा-कबरा, परगना-महुली पश्चिम, तहसील-बस्ती सदर, थाना-लालगंज, जिला-बस्ती का निवासी है तथा आराजी संख्या-198 एवं 206 मौजा-कड़जा अजमतपुर, तप्पा-कबरा, परगना महुली पश्चिम, तहसील व जिला-बस्ती का मालिक संक्रमणीय भूमिधर बकब्जा है, जिस पर मेरे गांव के बालमुकुंद, राजगोपाल, राजमणि पुत्रगण नन्दू व शिवम् पुत्र राजमणि, त्रयम्बक पुत्र राजेदव जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है, जिसके सम्बन्ध में सिविल जज (जू०डि०) खलीलाबाद स्थान-बस्ती की अदालत में मूल वाद संख्या-293/2016 विचाराधीन है तथा स्टे आर्डर भी है, जिसकी कापी संलग्न है, उसके बावजूद विपक्षीगण अदालत के आदेश की अवमानना करते हुए अवैध कब्जा कर रहे थे तब मैंने उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-24 के अन्तर्गत पैम्राइस का आदेश कराया तथा नायब तहसीलदार कुदरहा द्वारा दिनांक-22.06.2023 को नपवाकर पत्थर नसब कराया गया, किन्तु विपक्षीगण शिवम् पुत्र राजमणि, बालमुकुन्द पुत्र नन्द्र, राजमणि पुत्र नन्दू विजय लक्ष्मी व निशा पुत्रीगण राजमणि, मीरा पत्नी राजमणि द्वारा पत्थर उखाड़ दिया गया। प्राथर्थी ने इसकी सूचना थानाध्यक्ष लालगंज को दिया थानाध्यक्ष लालगंज ने एफ०आई०आर० दर्ज किये और धारा-434 व 506 आई०पी०सी० का मुकदमा पंजीकृत किये है। प्रार्थी ने इस मामले की सूचना दूसरी बार एस०डी०एम० बस्ती महोदय को दिया उन्होने दुबारा पत्थर नसब करने का आदेश करके पत्थर लगाने का आदेश दिया। दिनांक-28.06.2023 को पुनः नायब तहसीलदार कुदरहा के मौजूदगी में पत्थर गड़वाया गया फिर विपक्षीगण उक्त लोगों द्वारा नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, लालगंज पुलिस के मौजूदगी में पत्थर उखाड़ दिया वहां पर मौजूद सरकारी कर्मचारी व प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने की धमकी दिये और भद्दी-भद्दी गाली दी प्रार्थी ने दुबारा थानाध्यक्ष लालगंज को तहरीर दिया। दिनांक-28.06.2023 को घटना के बारे में प्रार्थना पत्र दिया थानाध्यक्ष लालगंज ने एफ०आई०आर० दर्ज किये धारा-352, 434 व 504, 506 आई०पी०सी० का मुकदमा पंजीकृत किया, किन्तु श्रीमान् दोनो बार भूमि पर कब्जा दिलाने में व पत्थर नसब में असफल रहें। इसी दौरान विपक्षी राजमणि पाण्डेय ने बिल्कुल झूठे व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर उक्त पैमाइश वाद में दरख्वास्त कायमी/रिकाल दाखिल कर दिया, जिसमें पत्थर नस्ब की कार्यवाही नहीं हो सकी। परन्तु उभय पक्ष को सुनकर अदालत द्वारा दिनांक-01. 11.2023 को विपक्षी राजमणि पाण्डेय की दरख्वास्त कायमी/रिकाल निरस्त कर दी गयी है. जिसकी कापी संलग्न है तथा पत्थर नस्व कर दिया गया है, परन्तु प्रार्थी की जमीन में विपक्षी राजमणि, राजगोपाल, बालमुकुन्द पुत्रगण नन्दू, शिवम् पुत्र राजमणि, त्रयम्बक पुत्र राजेदव साकिन-कड़जा अजमतपुर, थाना-लालगंज, जिला-बस्ती मेरे जमीन के कुछ अंश पर दौरान मुकदमा कब्जा कर लिये है, जिसे हटवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसके लिए मैने दफा-24(2) राजस्व संहिता के तहत दरख्वास्त दिया है, जिस पर श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय, बस्ती ने अवैध कब्जा हटवाने व प्रार्थी को कब्जा दिलाने हेतु नायब तहसीलदार श्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित किया और आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक-11.02.2024 की तिथि नियत हुई, परन्तु नायब तहसीलदार श्री वीर बहादुर सिंह विपक्षी का अवैध कब्जा हटवाने के बजाय विपक्षी की साजिश व धन-बल के नाजायज प्रभाव में होकर प्रार्थी को हतोत्साहित व अपमानित करते है तथा कहते है कि तुम दरख्वास्त लेकर जिन्दगी भर दौड़ते रहो कुछ नहीं करूंगा, साथ ही लेखपाल से भी यह कहे कि इसकी दरख्वास्त पर कुछ रिपोर्ट लिखकर निस्तारण कर दो, जिससे दिलेर होकर विपक्षीगण मेरी जमीन पर अभी भी जबरदस्ती कब्जा व निर्माण करने का प्रयास कर रहे है। ऐसी दशा में उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की उपरोक्त जमीन पर से विपक्षी का कब्जा हटवाते हुए प्रार्थी को कब्जा दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

28
3323 views