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पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन कर पीडितों को 5.75 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के दिये आदेश राजस्थान राज्य वि

पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन कर पीडितों को 5.75 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के दिये आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में दिनांक 30.04.2025 को श्री देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलवाये जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया।
पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित अंतिम स्तर के दो एवं अंतरिम स्तर के दो प्रकरण सहित कुल 04 प्रकरणों में प्रतिकर हेतु विचार-विमर्श किया गया । जिसमें समिति द्वारा जीवन हानि (हत्या) के अंतिम स्तर के एक प्रार्थना पत्र में सर्वसम्मति से 5 लाख रूपये एवं पोक्सो के अंतरिम स्तर के एक प्रार्थना पत्र में 75,000 रूपये प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गए। इस प्रकार सर्वसम्मति से दो प्रकरणों में कुल 5,75,000 रूपये (अक्षरे पांच लाख पिचहत्तर हजार रूपये) प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

साथ ही कारागृहों के नवीन भवन निर्माण हेतु एवं जेलों के निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने के लिए गठित जेल एम्पावर्ड कमेटी तथा विधिक सहायता के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में श्री विकास कुमार खण्डेलवाल न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, मीनाक्षी जैन न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय, श्री सुंदरलाल बंशीवाल न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भावना भार्गव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, आशुतोष सिंह आढ़ा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शुभम चौधरी जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, ममता गुप्ता पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, जितेन्द्र शर्मा लोक अभियोजक, महावीर प्रसाद मीना जेलर जिला कारागृह सवाई माधोपुर उपस्थित रहे।

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