
दहेज हत्यारोपी 03 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000 का अर्थदण्ड
"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत न्यायालय पीठासीन अधिकारी आनन्द शुक्ला,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जनपद बहराइच द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया, वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा, जाकिर पुत्र इसाब अली निवासी ग्राम मोहना थाना परसपुर जिला गोण्डा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर वादी की बेटी का निकाह वर्ष 2020 में अफसर पुत्र अख्तर निवासी ग्राम नगेसरपुरवा दाखिला खेसुआ थाना जरवल रोड जनपद बहराइच के साथ हुआ था, निकाह के बाद दहेज के लिए उसके ससुर अख्तर, सास रुकसाना व उसका पति अफसर उसे प्रताडित करते रहते थे तथा दिनांक 09.08.2021 को वादी को सूचना मिली कि उक्त तीनों लोगों नें मिलकर वादी की गर्भवती बेटी को जान से मार दिया है,जिसके सम्बन्ध में थाना जरवल रोड में लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 10.08.2021 को मु.अ.सं. 219/2021 धारा 498ए, 304बी, 302 भा.द.वि. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम अख्तर,रुकसाना पत्नी अख्तर, अफसर पुत्र अख्तर निवासीगण ग्राम नगेसरपुरवा दा0 खेसुआ थाना जरवल रोड जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया,तत्कालीन विवेचनाधिकारी क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त अख्तर पुत्र रफीक, रुकसाना पत्नी अख्तर,अफसर पुत्र अख्तर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.09.2021 को अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, 302 भा.द.वि., धारा 3/4 डी.पी.एक्ट दाखिल किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 19.07.2022 को विरचित किया, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में न्यायालय/पीठासीन अधिकारी आनन्द शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी.जनपद बहराइच द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना जरवल रोड, डी.जी.सी. क्रिमिनल गिरीश चन्द्र शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 सुधा दीक्षित, थाना पैरोकार आ0 शिवपूजन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-30.04.2025 को दोषी उक्त अभियुक्तो मे प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी,