
राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई दिन शनिवार को समस्त तहसीलों एवं मुख्यालय पर आयोजित होंगी।
ओमप्रकाश सिंह आजमगढ़:
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 10 मई 2025 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एन0आई0 एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आज जनपद न्यायालय में स्थित ’’हाल ऑफ जस्टिस’’ में न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री संतोष कुमार यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी।
बैठक में बैंक अधिकारीगण द्वारा बताया गया कि अभी तक 20449 वाद चिन्हित कर लिये गये है, जिसमें पक्षकारों को नोटिस निर्गत की जा रही है। नोडल अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ आम जनमानस से अपील करने के निर्देश दिए कि ऐसे वाद जिनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है दिनांक 10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते है। बैंक अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित बैंको के वादों में अवार्ड जारी कर, उसकी प्रमाणित सूची विवरण सहित लोक अदालत के दिन ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। बैंक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि अन्तिम चिन्ह्ति वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करेंगे, ताकि वादों की सूची मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
उक्त बैठक में बैंक के पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।