logo

मुंबई कस्टम्स ने हैंड- कैरी किए गए रत्न और आभूषण के आयात-निर्यात के लिए नई SOP लागू की।



AW News: मुंबई कस्टम्स ज़ोन -III ने रत्न और आभूषणों के व्यक्तिगत रूप से ले जाए जाने वाले (हैंड-कैरी) आयात और निर्यात के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कर दी है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी हो गई है। यह दिशा-निर्देश सार्वजनिक सूचना संख्या 10 /2025-26 और स्थायी आदेश संख्या 01/2025-26 के तहत जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित प्रेशियस कार्गो कस्टम्स क्लियरेंस सेंटर (PCCCC) में प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाना है।
नई प्रक्रिया के तहत, आयातकों को "व्यक्तिगत रूप से ले जाने" का उल्लेख करते हुए पहले से बिल ऑफ एंट्री (BE) दाखिल करना होगा, जिसमें यात्री की जानकारी, उड़ान विवरण और प्राधिकरण पत्र शामिल होगा। सामान को हवाई अड्डे पर अस्थायी रूप से जब्त किया जाएगा और PCCCC में सत्यापन के बाद क्लियर किया जाएगा। पुनः आयात के लिए GJEPC द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन -कम-मेंबरशिप सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। इसी तरह, निर्यात के मामले में, प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले शिपिंग बिल दाखिल करना अनिवार्य होगा, जिसमें आवश्यक दस्तावेज़ और सामान की तस्वीरें भी शामिल होंगी। सामान की जांच और सीलिंग PCCCC में की जाएगी, जिसके बाद उसे हवाई अड्डे तक सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाएगा। यात्री को बोर्डिंग से पहले डिटेंशन रसीद दिखाकर सामान प्राप्त करना होगा।

यह कदम पारदर्शिता और ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Visit Us: www.aabhushanworld.in
INDIA'S LEADING JEWELLERY INDUSTRY MEDIA

6
1247 views