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अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध थाना खकनार जिला बुरहानपुर की लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी

अवैध हथियार तस्करो के विरुद्ध थाना खकनार जिला बुरहानपुर की लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी।

रिपोर्टर भगवानदास शाह
बुरहानपुर मध्यप्रदेश।
आरोपियो के कब्जे से 02 हस्तनिर्मित पिस्टल, 02 जिन्दा कारतुस, 01 मोबाईल फोन, एक मोटर सायकल कुल कीमती 1,22,000/- की जप्ती की गई।

*पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) श्री अनुराग एवं उपपुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध हथियार पर कार्रवाई करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए थे।*

निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेन्द्र पाटीदार द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध हथियार निर्माण, क्रय-विक्रय, परिवहन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश एवं एसडीओपी नेपानगर श्री निर्भय सिंह अलावा के मार्गदर्शन में थाना खकनार पुलिस को अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 04/05/2025 को थाना प्रभारी अभिषेक जाधव को अवैध हथियार तस्करो के संबंध में मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शेखापुर तरफ से एक लाल रंग की मोटर सायकल पर दो व्यक्ति अवैध हस्तनिर्मित पिस्टल लेकर आने वाले है, सूचना पर उनि शिवपाल सरयाम, प्रधान आरक्षक सत्यभानसिंह बघेल, प्रधान आरक्षक शादाब अली, आरक्षक सुनिल, गोलुखान, जितेन्द्र के साथ मुखबीर की सुचना पर शेखापुर टेंभी रोड पर पहुंचकर नाकाबंदी किया । ग्राम शेखापुर तरफ से एक मोटर सायकल दो व्यक्ति आते दिखे जिन्हे फोर्स की मदद से रोका उनका नाम पता पुछते अपना नाम (1)सुदीप पिता श्याम कुमार हिरकने उम्र 25 साल निवासी वारासिवनी जिला बालाघाट तथा (2) राजेन्द्र पिता सेवकदास सुर्यवंशी जाति महार उम्र 22 साल निवासी मदनपुर वारासिवनी जिला बालाघाट का होना बताया । आरोपियो के बेग की तलाशी लेते बेग में 02 हस्तनिर्मित पिस्टल, 02 जिंदा कारतुस, एक मोबाईल फोन मिला । उक्त 2 हस्तनिर्मित पिस्टल, 2 कारतुस, मोबाईल फोन व एक मोटर सायकल को जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। वापसी पर आरोपियो के विरुध्द थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 219/2025 धारा 25(1-B)(a),27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया । आरोपियो से अवैध हथियारो खरीदने एवं ले जाने के संबंध मे पुछताछ की जा रही है ।

आरोपी राजेन्द्र पिता सेवकदास सुर्यवंशी जाति महार उम्र 22 साल निवासी मदनपुर वारासिवनी जिला बालाघाट के विरूद्ध थाना भरवेली जिला बालाघाट में अप.क्र. 249/2021 धारा 379,34 भादवि (चोरी) का प्रकरण पंजीबद्ध है।

*गिरफ्तार आरोपीगण*

01.सुदीप पिता श्याम कुमार हिरकने उम्र 25 साल निवासी वारासिवनी जिला बालाघाट

02.राजेन्द्र पिता सेवकदास सुर्यवंशी जाति महार उम्र 22 साल निवासी मदनपुर वारासिवनी जिला बालाघाट

जप्त समाग्री

02 अवैध देशी पिस्टिल कीमती 50000/-, दो कारतुस किमती 2000/-, एक मोबाईल फोन किमती 10000/-, एक मोटर सायकल किमती 60000/- कुल कीमती मश्रुका 122000/
महत्वपूर्ण भूमिका

निरीक्षक अभिषेक जाधव, उनि शिवपाल सरयाम, प्रधान आरक्षक सत्यभानसिंह बघेल, शादाब अली, मनीष भटुरे, आरक्षक सुनिल धुर्वे, गोलु खान, जितेन्द्र चौहान, मंगल पालवी, बनसिंह मोरे, शुभम पटेल की सराहनीय भूमिका रही ।

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