हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने SC/ST/BC/OBC के बेरोजगारों को नौकरियाँ देने में भेदभाव और धोखाधड़ी करने बारे l
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम चंडीगढ ने 1992-97 के सेशन में सहायक लाइनमेन के पदों की भर्ती करने के लिए साक्षात्कार लेने में भेदभाव किया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ को गलत रिकार्ड प्रस्तुत करके बेरोजगार युवाओं को गलत साबित करवा दिया जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा जबकि RTI के आंकड़ों के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा योग्य उम्मीदवारों को अनुपस्थित दिखा कर लाइन से बाहर कर दिया जबकि उम्मीदवार RTI रिपोर्ट में हाजिर पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूडिशियल न्यायधीश ने भी लम्बित केस देख फाइल को बिना खोले ही रफा-दफा कर दिया जिससे संबंधित उम्मीदवारों की आशाओं पर पानी फिर गया । ये है भारत की न्याय प्रणाली। अतः AIMA Media की तरफ से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील है कि इन हताश उम्मीदवारों को न्याय मिले... जय हिंद ! जय भारत !जय सर्वोच्च न्यायपालिका 🙏Balraj Singh Social Media Activist AIMA-Media Rohtak। Mob. No. 83075 11946