logo

Uttrakhand me madarsa ki talabandi per filhal rok

उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों पर की जा रही तालाबंदी की कार्रवाई के

खिलाफ कुछ मकातिब ने मौलाना शराफ़त अली कासमी के मशवरे पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 23 जून 2025 को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तीन मदरसों की तालाबंदी को खोलने का सशर्त आदेश जारी किया। इस कानूनी लड़ाई में रोज़नामा शाह टाइम्स के एडिटर हाफिज़ शाह नज़र की RTI के ज़रिए हासिल की गई जानकारी निर्णायक साबित हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मकातिब को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर एडवोकेट इमरान अली खान ने सुप्रीम कोर्ट के वकील एम. आर. शमशाद और फज़ील अय्यूबी की सलाह से सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी। फिलहाल जिन तीन मदरसों को राहत मिली है, उनमें मदरसा इरशादुल उलूम डंढेरा, मदरसा दारुल उलूम कासमिया सलीमपुर और मदरसा फ़ैज़े आम गुर्जर बस्ती शामिल हैं।

0
152 views