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कार्यवाही के दौरान गाड़ासरई मछली बाजार से कुल 562 कि.ग्रा. मेजर कार्प प्रजाति की मछली जप्त की गई, जिसकी नीलामी कर 7100/- की राशि शासन के खाते में जमा कराई गई।

मत्स्य विभाग द्वारा बंद ऋतु में कार्रवाई, 562 कि.ग्रा. मछली जप्त
डिंडौरी : 26 जून, 2025
मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय तथा मत्स्य परिवहन आदि गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
उक्त आदेश के परिपालन में 26 जून 2025, गुरूवार को मत्स्योद्योग विभाग डिंडौरी द्वारा सघन कार्रवाई की गई। प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री आर.के. चंदेल के नेतृत्व में गठित दल जिसमें श्री विशाल शरणागत, मत्स्य निरीक्षक, श्री बी.के. सिरसाम, मत्स्य निरीक्षक तथा चौकीदार श्री दशरथ प्रसाद वरकडे सम्मिलित थे।

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