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उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी शव का पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। इस संबंध में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने नई गाइडलाइन जारी की है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिजनों की पीड़ा को कम करना और प्रक्रिया को संवेदनशील व समयबद्ध बनाना है। प्रदेश के सभी जिलों में यह गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

सरकार ने निर्देश दिया है कि यदि निर्धारित समयसीमा में पोस्टमार्टम नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।

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