रांची सिविल कोर्ट ने आसिफ हुसैन की जमानत याचिका खारिज की*
रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद असलम के भाई आसिफ हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आसिफ पर युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
*क्या है मामला?*
आसिफ हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने भाई मोहम्मद असलम के साथ मिलकर 22 जनवरी 2025 को हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया और फायरिंग की। यह घटना छेड़खानी का विरोध करने के कारण हुई थी।
*कोर्ट का फैसला*
आसिफ हुसैन ने 12 जून को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया था। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।