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न्यायालय मोटरयान दुर्घटनादावाधिकरण ने घायल प्रार्थी के पक्ष में 22 लाख से अधिक का अवार्ड पारित किया।

सादुलपुर, 29 जून (KDJR न्यूज़ | [कुलदीप जांगिड़):

मोटरयान दुर्घटनादावाधिकरण न्यायालय कम संख्या, राजगढ़ (चूरू) के पीठासीन अधिकारी श्री रवि प्रकाश सुथार ने याचिका संख्या 152/2022 – निरंजन कुमार बनाम बजाज आदि में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए प्रार्थी के पक्ष में ₹22,21,240 (बाईस लाख इक्कीस हजार दो सौ चालीस रूपए) का मुआवजा अवार्ड किया।

प्रकरण के अनुसार, प्रार्थी निरंजन कुमार निवासी नोरंगपुरा दिनांक 5 मार्च 2022 को कार संख्या RJ10 CB 4106 में सवार होकर झुंझुनू से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में मंड्रेला के पास कार चालक मनीष कुमार (निवासी नोरंगपुरा) ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गाड़ी पलटा दी, जिससे प्रार्थी को गंभीर चोटें आईं।

प्राथमिक जांच के दौरान पुलिस द्वारा कार चालक और मालिक की मिलीभगत से एफ.आर. (Final Report) लगा दी गई थी। लेकिन न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले का प्रसंज्ञान लिया और अंततः प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया।

इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज पचार ने पैरवी की।

🖋️ रिपोर्टर:
(कुलदीप जांगिड़)
KDJR न्यूज़, सादुलपुर

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