
MP Pharmacy Council: अब मेडिकल स्टोर नहीं लगा सकेंगे डिस्काउंट का बोर्ड, काउंसिल ने जारी किया नोटिस, 15 दिन की मोहलत
MP Medical Stores Discount Board Ban: मध्यप्रदेश में अब मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान पर डिस्काउंट के बोर्ड नहीं लगा सकेंगे, साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस तरह का प्रचार नहीं कर सकेंगे। मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल (Madhya Pradesh Pharmacy Council) ने इस मामले में प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किए हैं और इस अवैध टैक्टिस को 15 दिन में पूरी तरह खत्म करने की चेतावनी दी है।
MPPC ने नोटिस जारी कर कहा कि कई मेडिकल स्टोर बोर्ड और सोशल मीडिया के जरिए डिस्काउंट का लालच देकर उपभोक्ताओं को प्रभावित रहे हैं, जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 (Pharmacy Practice Regulations 2015) के अनुसार अनैतिक और अवैध है। ऐसी गतिविधियों में पकड़े जाने पर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड किया जाएगा। साथ ही मेडिकल स्टोर पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
छोटे मेडिकल स्टोर को होगा फायदा
काउंसिल के नोटिस में यह भी कहा गया है कि बड़े कारोबारी अपनी आर्थिक ताकत के दम पर इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेकर छोटे मेडिकल दुकानदारों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का उल्लंघन है।
मेडिकल स्टोर्स से कानून का पालन करने की अपील
काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन और रजिस्ट्रार भाव्या त्रिपाठी ने कहा कि भविष्य में डिस्काउंट के बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर्स से कानून का पालन करने और अनैतिक प्रतिस्पर्धा से बचने की अपील की।
MPCDA ने काउंसिल के आदेश का किया स्वागत