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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक, ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2025 सीजन हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए गैर ऋणी कृषकों को आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गई है। जबकि ऋणी कृषकों (Crop Loan लेने वाले किसान) के लिए यह तिथि 30 अगस्त 2025 तय की गई है।

संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के लिए अधिकृत बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नियुक्त की गई है।

फसल बीमा के लिए आवश्यक जानकारी:
• गैर ऋणी कृषक स्वयं फसल बीमा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
• आवेदन के लिए भू स्वामित्व प्रमाण, प्रस्तावित फसल की जानकारी, भूमि रिकॉर्ड, और आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य होगी।
• बीमा केवल उन्हीं फसलों के लिए किया जाएगा जो अधिसूचित क्षेत्र की घोषित फसलें हों।

फसल क्षति की स्थिति में सूचना अनिवार्य

यदि किसान की फसल को किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे:
• सूखा,
• चक्रवात,
• ओलावृष्टि,
• बेमौसम वर्षा,
• कीट या रोग से नुकसान होता है,

तो किसान को 72 घंटे के भीतर सूचना फसल बीमा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के मोबाइल ऐप पर दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

यदि कोई सूचना अधूरी या असत्य पाई जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा 7 दिन में नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद किसान को पूरा विवरण देना होगा अन्यथा दावा अस्वीकार किया जा सकता है।

व्यक्तिगत क्षति की दशा में:

फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiment) के अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति विशेष की फसल को नुकसान होता है, तो उसका दावा व्यक्तिगत आधार पर किया जा सकता है। इसकी सूचना भी 14 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से देनी होगी।

नोट:

गैर ऋणी किसानों को समय रहते पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उन्हें बीमा का समुचित लाभ मिल सके।

रिपोर्ट – AIMA MEDIA
सुरेश जांगिड

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