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ग्राम पंचायत विदयपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना मजाक आवेदक को सूचना अधिकारी ने नहीं दी पावती, मामला फर्जी तरीके से राशि आहरण का लगे गंभीर आरोप, कलेक्टर से हुई शिकायत

मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले के जनपद पंचायत डिंडोरी अंतर्गत ग्राम पंचायत विदयपुर में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कथित रूप से फर्जी तरीके से राशि आहरण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्राम शाहपुर माल निवासी राजेश साहू ने डिंडोरी कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है।
आवेदक का आरोप है उसने दिनांक 5 जून 2025 को ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी, मांगी गई जानकारी के अनुसार पंचायत द्वारा पांचवें वित्त योजना अंतर्गत किन-किन कार्यों में राशि खर्च की गई, इसकी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव ने न तो सूचना के अधिकार के तहत दिए गए आवेदन की पावती दी और न ही अब तक सूचना उपलब्ध कराई ,वही बात की जाए पारदर्शिता की तो पारदर्शिता को छोड़ ही दीजिए । उल्टा आवेदक द्वारा जानकारी मांगने पर उसे व उसके परिवार को धमकाया गया।
राजेश साहू का आरोप है कि पंचायत द्वारा पहले फर्जी तरीके से विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर राशि निकाली गई और जब इसका विरोध किया गया और सूचना मांगी गई, तो पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंचायत ने अपने चहेते लोगों के नाम पर अलग अलग योजनाओं का लाभ दर्शाकर फर्जी भुगतान किया है। शिकायत की प्रति में जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत क्रमांक 33393819 दिनांक 16 जुलाई 2025 का उल्लेख किया गया है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत करता ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि ग्रामीणों को उचित न्याय मिल सके। फिलहाल शिकायत डिंडोरी कलेक्टर तक पहुंच चुकी है और शिकायत करता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के लिए अपील करने की बात कही है अब देखना यह होगा कि संबंधित पंचायत के गैर जिम्मेदार सचिव और लापरवाह अधिकारियों पर कब तक और क्या कार्यवाही होती है।

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