
भिंड कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र मौ पर की 40 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित
कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने आरएफपी अनुबंध का पालन नहीं करने एवं निर्देशों का पालन ना करने तथा लोक सेवा केन्द्र के संचालन में सुधार नहीं पाए जाने पर जय कंस्ट्रक्शन अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र मौ पर 40 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की है।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि लोक सेवा केन्द्रों की सतत निगरानी एवं आम जन को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लाभ एवं शासन की मंशानुसार सुविधा प्रदान करने हेतु एवं जिला अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों की निरंतर निगरानी एवं आरएफपी अनुबंध के अनुसार संचालन हेतु राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल के पत्र दिनांक 20 फरवरी 2025 एवं कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा हेतु सम्बंधित अनुविभाग में लोक सेवा केंद्र निगरानी समिति के अध्यक्ष सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं सचिव तथा जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग को समस्त केन्द्रों के औचक निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन हेतु कार्यालयीन दिनांक 14 मई 2025 तथा पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2025 द्वारा निर्देशित किया गया था जिस सम्बन्ध में पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चरण में कार्यालयीन आदेश दिनांक 28 मई 2025 द्वारा लोक सेवा केंद्र भिण्ड ग्रामीण, मिहोना एवं अटेर प्रत्येक पर 15 हज़ार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी थी एवं द्वितीय चरण में तहसीलदार भिण्ड के जांच प्रतिवेदन पर कार्यालयीन आदेश दिनांक 17 मई 2025 के माध्यम से लोक सेवा केंद्र भिण्ड शहरी पर 40 हज़ार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी थी। तृतीय चरण में लोक सेवा केंद्र आलमपुर, मेहगांव तथा गोहद पर प्रत्येक केंद्र 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। कार्यालयीन आदेश दिनांक 01 अगस्त 2025 में एसडीएम गोहद के अभ्यावेदन में अवगत करवाया गया की लोक सेवा केन्द्रों द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद मूल प्रति पदाभिहित अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाति है जिससे निराकरण में विलम्ब होता है।
कलेक्टर भिण्ड के निर्देश उपरांत दिनांक 05 अगस्त 2025 को लोक सेवा केंद्र मौ की जांच उपरांत पाए गए 100 से अधिक जाती प्रमाण पत्र के आवेदन, अन्य अनियमितताएं एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा की जांच रिपोर्ट दिनांक 06 अगस्त 2025 के अवलोकन उपरांत तथा पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 जून 2025 एवं प्रस्तुत जवाब की जांच रिपोर्ट से भिन्नता अनुरूप एवं निर्देशों का पालन ना करने लोक सेवा केन्द्र के संचालन में सुधार नहीं पाए जाने पर चतुर्थ चरण में जय कंस्ट्रक्शन अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र मौ पर 40 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है।
अनुबंधित ऑपरेटर, लोक सेवा केंद्र उक्त अर्थदण्ड राशि निर्धारित मद में लोक सेवा केंद्र संचालकों पर अधिरोपित शास्ति में 03 कार्यदिवस में जमा कर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उक्त सम्बन्ध में सख्त चेतावनी दी जाती है कि लोक सेवा केंद्र का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करना सुनिश्चित करें।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।