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पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2020 में अपने पति की सिर कुचलकर की थी हत्या , दोनों को मिली उम्रकैद।

कलयुगी पत्नी ने हवस के वशीभूत होकर पति की प्रेमी संग मिल 2020 में की थी नृशंस हत्या।
एस पी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया की 16 दिसंबर 2020 को सुबह राया थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक की लाश मिली।
जिसको सिर कुचलकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया था।
लाश की पहचान हरियाणा के पलवल जिला गांव सेवली निवासी शिवकुमार के रूप में हुई थी।
मृतक के चचेरे भाई ने लाश की शिनाख्त कर शक उसकी पत्नी पूनम पर जाहिर किया था।
पुलिस की विवेचना में सामने आया की संदीप नामक युवक मृतक के घर आता जाता रहता था और घंटों घर के अंदर रहता था।
मृतक की पत्नी के अनुसार वह उसका पति 2020 सितंबर को आगरा घूमने आई थे, वहां से दोनों मथुरा आए और पूनम ने रास्ते में अपने प्रेमी संदीप को बुला लिया था।
यमुना एक्सप्रैस वे पर प्रेमी संदीप के साथ मिलकर पत्थर से सिर कुचलकर नृशंस हत्या कर दी।
पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहा से दोनों को जेल भेज दिया,कुछ समय बाद दोनों जमानत पर रिहा हो गए।
पुलिस के चार्जशीट दाखिल कर दी।
बृहस्पति बार को मामले की सुनवाई एडीजे डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट में हुई
जहां से दोनों को उम्र कैद हुई साथ ही साथ 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया।
उसके बाद दोनों को जिला कारगर भेज दिया गया।

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