logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने पोक्सो केस मे अभियुक्त को दी जमानत

पॉक्सो केस में आरोपी को हाईकोर्ट से ज़मानत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को सशर्त ज़मानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। यह मामला राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मोहित बलवदा एडवोकेट को ज़मानत हेतु सौंपा गया था।

मामले के अनुसार, रींगस थाने में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के ग़ायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए। अन्वीक्षा के दौरान भी नाबालिग के बयान पॉक्सो कोर्ट में दर्ज हुए।

ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, मोहित बलवदा एडवोकेट की ओर से पैरवी करते हुए प्रवीण बलवदा एडवोकेट ने तर्क दिया कि नाबालिग के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी ने उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि केवल अन्य अभियुक्त का रिश्तेदार होने के कारण ही प्रार्थी को इस प्रकरण में फँसाया गया है।

एडवोकेट प्रवीण बलवदा ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि एक गवाह के बयान से साबित होता है कि घटना के समय प्रार्थी अपनी फैक्ट्री की नौकरी पर मौजूद था। इस प्रकार उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने एडवोकेट प्रवीण बलवदा के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को सशर्त ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि आदेश की प्रति तत्काल ई-मेल के माध्यम से अन्वीक्षा न्यायालय को भेजी जाए।
बता दे एडवोकेट प्रवीण बलवदा जी एक बहुत ही सुलझे हुए और कानून के पारंगत विद्वान हैं

101
3239 views

Comment