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01 सितंबर से 30 अक्टूबर तक जनपद भदोही में भारतीय नागरिक सुरक्षा-2023 की धारा-163 लागू"

जनपद भदोही में जिलाधिकारी शैलेष कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा-163 (किसी विशिष्ट अवधि के लिए लागू की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था) को 1 सितंबर 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक लागू करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश त्यौहारों — जैसे गणेश चतुर्थी, बारावफात, विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली — के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

1. बिना अनुमति सभा / जुलूस

पाँच या उससे अधिक लोगों की भीड़ का इकट्ठा होना, धरना-प्रदर्शन, नारेबाज़ी।

धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा बिना अनुमति निकालना।



2. हथियार लेकर चलना

लाइसेंसी या अवैध सभी तरह के आग्नेयास्त्र, तलवार, चाकू, डंडा आदि लेकर चलने पर रोक।

हथियारबंद जुलूस या प्रदर्शन पर विशेष पाबंदी।



3. लाउडस्पीकर / डीजे / पटाखे

तेज़ ध्वनि वाले उपकरणों का इस्तेमाल, खासकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक।

त्योहारों में डीजे या पटाखों का अति-उपयोग नियंत्रित।



4. संदिग्ध गतिविधियाँ

सार्वजनिक स्थलों पर भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाना या सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट डालना।

स्कूल-कॉलेजों के आसपास भीड़ लगाना।



5. वाहन नियंत्रण

संवेदनशील इलाकों में ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक या बड़े वाहनों की एंट्री पर अस्थायी रोक।

बैरिकेडिंग वाले ज़ोन में बगैर परमिट आवाजाही नहीं।



6. अन्य संवेदनशील कार्य

जुलूस मार्गों पर सड़क पर दुकानें सजाना, अस्थायी मंच लगाना।

सार्वजनिक स्थलों पर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन।

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