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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक सहमति से बने प्रेम संबंधों में शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने महोबा जिले की एक महिला द्वारा अपने सहकर्मी लेखपाल के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए की.

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