logo

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक सहमति से बने प्रेम संबंधों में शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने महोबा जिले की एक महिला द्वारा अपने सहकर्मी लेखपाल के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए की.

#uttarpradesh #allahabadHC #Love #Affair #upnews #abpnews #india

23
1696 views