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गोण्डा पुलिस *ड्रोन उड़ान हेतु अनिवार्य पंजीकरण एवं कानूनी प्रावधान-*

गोण्डा पुलिस

*ड्रोन उड़ान हेतु अनिवार्य पंजीकरण एवं कानूनी प्रावधान-*
वर्तमान समय में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन कैमरा/खिलौना ड्रोन उड़ाकर माहौल को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं । साथ ही ड्रोन से चोरो द्वारा रेकी करने एवं चोरी की घटनाएं कारित करने जैसी सम्बन्धी अफवाहें फैलाई जा रही हैं । जिसके कारण आमजन में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है । इसी के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए है :-

*प्रत्येक थाना क्षेत्र में ड्रोन पंजीकरण हेतु एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें ड्रोन यूनिक संख्या, पायलट/मालिक का विवरण व ड्रोन मैकेनिक का ब्यौरा आदि दर्ज करवाकर ड्रोन उड़ाने की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है । अनुमति उपरान्त ही ड्रोन उड़ाया जाए ।*

ड्रोन केवल दिन के समय ही उड़ाए जा सकते है । रात्रि में ड्रोन उड़ाता निषेध है । रात्रि में ड्रोन उड़ाए जाने हेतु डीजीसीए की अनुमति तथा थाने को सूचित करना अनिवार्य है ।
ड्रोन से निजी संपति/व्यक्ति की बिना अनुमति फोटोग्राफी या खतरनाक सामग्री ले जाना गैर कानूनी है ।

उपरोक्त नियमों के उल्लघंन पर 01 लाख रूपये तक का जुर्माना और ड्रोन रजिस्ट्रेशन का निलंबन एवं ड्रोन जब्तीकरण कार्यवाही की जाएगी । पुलिस प्रशासन द्वारा जनता से अनुरोध है कि ड्रोन सम्बन्धी संचालन के नियमों का कड़ाई से पालन करें । सुरक्षा एवं गोपनीयता का ध्यान रखे किसी भी नियम के उल्लंघन से बचे।

गोण्डा पुलिस की आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध ड्रोन या वस्तु की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल डायल-112 पर सूचित करें । स्वयं कानून हाथ में न लें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें । बिना तथ्यों को जाने सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह को न फैलाएं तथा ऐसी जानकारी तत्काल पुलिस को दें । गोण्डा पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ।

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