हाईकोर्ट का निर्देश...अब दो के बजाय एक जमानतदार तो भी मिलेगी रिहाई
प्रयागराज : अब दो के बजाय एक जमानतदार से भी रिहाई मिलेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वजह से दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाने पर कई वर्षों से जेल में बंद रहने के कई मामलों का संज्ञान लेकर यह फैसला दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय आरोपी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए संतुष्टि पर अव दो के बजाय केवल एक ही जमानतदार पर जमानत स्वीकृत करें. साथ ही जमानत वॉन्ड राशि आरोपी की वित्तीय क्षमता के अनुसार तय की जाए.