logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने शासकीय उ.मा. विद्यालय जवासा के प्रयोगशाला सहायक को किया निलंबित

भिंड कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर श्री गुरूप्रकाश शर्मा प्रयोगशाला सहायक शासकीय उ.मा. विद्यालय जवासा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड श्री श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि श्री गुरूप्रकाश शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, शासकीय उ.मा. विद्यालय जवासा एवं बीएलओ भाग संख्या 143 विधानसभा क्षेत्र 09-अटेर ने आयोग द्वारा निर्धारित वर्ष 2003 की मतदाता सूची के मतदाताओं का वर्ष 2025 की मतदाता सूची से मिलान कर अनुलग्नक तैयार करने में रूचि नहीं ली गई है साथ ही सभी बीएलओ को शासकीय आई.टी.आई भिण्ड में इस कार्य हेतु उपस्थिति होने के लिए निर्देशित किया गया था उसमें भी ये उपस्थित नहीं हुये हैं।
अटेर निर्वाचन कार्यालय द्वारा मोबाईल पर सूचित करने के बाद भी कार्य करने से मना किया गया, जिसके क्रम में निर्वाचन कार्यालय अटेर द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 सितम्बर 2025 को जारी किया गया था, जिसका जबाव भी प्रस्तुत नहीं किया।
श्री गुरूप्रकाश शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, शासकीय उ.मा. विद्यालय जवासा का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 09-अटेर कार्यालय नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

95
1703 views

Comment