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बदायूँ : थाना कोतवाली उझानी पुलिस ने पत्रकार पर फर्जी मुकदमा लिखा, वादी ने कहा- मैंने तहरीर ही नहीं दी

खनन की खबर छापने पर अंकित चौहान
से पुलिस ने निभाई रंजिश फर्जीवाड़े से पत्रकार को फँसाया, वादी ने खोला पुलिस की चाल का राज
बदायूँ।
पत्रकार अंकित चौहान को फर्जी मुकदमे में फँसाने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। मोहल्ला अहिर टोला, कस्बा व थाना उझानी कोतवाली निवासी मोहित कुमार शर्मा पुत्र सुरेश चन्द्र शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ को प्रार्थना पत्र देकर स्पष्ट किया है कि पत्रकार अंकित चौहान ने उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की।

वादी मोहित कुमार ने बताया कि उनकी ट्रैक्टर मालिक नरेश पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम तिगोडा से दुर्घटना का मामला दिनांक 26.09.2025 को निपट गया था। इसमें पत्रकार अंकित चौहान का कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अंकित चौहान के विरुद्ध कोई शिकायती प्रार्थना पत्र थाना उझानी में नहीं दिया।

इसके बावजूद थाना उझानी पुलिस ने मु०अ०सं०-414/2025 अंतर्गत धारा 281, 125बी, 115बी, 151(3) बीएनएस में पत्रकार अंकित चौहान के खिलाफ फर्जी घटना बनाकर मुकदमा पंजीकृत कर वादी बना दिया, जो कि पूरी तरह विधि विरुद्ध है।

मोहित शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में साफ लिखा है कि अंकित चौहान ने उनके साथ किसी प्रकार की अभद्रता या घटना नहीं की है, वे निर्दोष हैं। उन्होंने एसएसपी से मांग की है कि पत्रकार के खिलाफ दर्ज इस फर्जी मुकदमे की कार्यवाही तत्काल समाप्त की जाए।

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