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"गाय से दुष्कर्म....आरोपी पर ₹25का जुर्माना!न्याय या मज़ाक?"

राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का एक हैरान कर देने वाला मामला अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। हनुमान वाटिका भटगांव के पास 01 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति को गाय के साथ दुष्कर्म करते हुए CCTV में कैद किया गया। परिवार के आवाज़ देने पर आरोपी मौके से भाग गया।

शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आशीष मिश्रा (लगभग 50 वर्ष) के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध क्रमांक 350/24 दर्ज किया।

लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि माननीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर की अदालत ने 10 जनवरी 2025 को आरोपी को केवल ₹25 जुर्माने की सजा देकर छोड़ दिया।

इसी हल्की कार्रवाई ने पूरे सोशल मीडिया को भड़का दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आरोपी किसी गैर-हिन्दू समुदाय से होता तो पुलिस शायद BNS की धारा 299 जैसी गंभीर गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज करती और संगठन सड़क पर उतरकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते।

सोशल मीडिया पर लगातार यह ट्रेंड कर रहा है:
“Equal Law For All”
“गौ रक्षक कहां हैं?”

लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या धर्म और पहचान के आधार पर अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है? और क्या न्याय सबके लिए बराबर है?

यह मामला न केवल आरोपी की करतूत पर बल्कि पुलिस, न्यायपालिका और स्वयंघोषित गौ रक्षकों की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि क्या शासन-प्रशासन इस मामले में ऊपरी न्यायालय में अपील करता है, या हिन्दू संगठन अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए सड़क पर उतरेंगे।

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