
झाझरा व ईस्ट हॉप टाउन में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त: तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में सतत कार्रवाई
देहरादून, 4 अक्टूबर 2025: उत्तराखंड क
झाझरा व ईस्ट हॉप टाउन में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त: तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में सतत कार्रवाई
देहरादून, 4 अक्टूबर 2025: उत्तराखंड के विकासनगर तहसील क्षेत्र में आज सरकारी भूमियों पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। झाझरा और ईस्ट हॉप टाउन क्षेत्रों में ग्राम समाज की कीमती जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को तहसील प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस अभियान का नेतृत्व तहसीलदार विवेक राजौरी ने किया, जो लगातार सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सक्रिय हैं।
कार्रवाई के दौरान झाझरा गांव में लगभग 2 एकड़ से अधिक ग्राम समाज भूमि पर बने अवैध मकान, दुकानें और अस्थायी संरचनाओं को निशाना बनाया गया। इसी क्रम में ईस्ट हॉप टाउन के आसपास की सरकारी जमीनों पर भी अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें अवैध बाड़ाबंदी और प्लॉटिंग शामिल थे। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकार की 'भूमि अतिक्रमण मुक्त अभियान' नीति के तहत की गई है।
तहसीलदार विवेक राजौरी ने बताया, "सरकारी भूमियों का दुरुपयोग समुदाय के हितों के विरुद्ध है। पिछले दो माह में हमारी टीम ने 50 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाए हैं, और यह सिलसिला जारी रहेगा। अतिक्रमणकारियों को पूर्व चेतावनी दी गई थी, लेकिन अनदेखी पर मजबूरन बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा।" उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें जुर्माना और आपराधिक मुकदमे शामिल हो सकते हैं।
स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। झाझरा के एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "ये अतिक्रमण हमारे गांव की साझा संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। प्रशासन का यह कदम सराहनीय है, इससे विकास कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध होगी।" हालांकि, कुछ प्रभावित पक्षों ने कार्रवाई को जल्दबाजी बताते हुए उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।
यह अभियान उत्तराखंड में भूमि संरक्षण के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जहां हाल के महीनों में कई जिलों में इसी तरह की ड्राइव चलाई गई हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सरकारी जमीनों पर कोई भी निर्माण करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लें, वरना कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।